18 मई, 2021 के अपने हालिया आदेश में, केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि माता-पिता (Parents) द्वारा कोई भी कार्य जिसके परिणामस्वरूप बच्चे को दूसरे माता-पिता के प्रति प्यार और स्नेह से वंचित किया जाता है, बच्चे के लिये मानसिक क्रूरता के रूप में माना जाता है।
एक पति द्वारा अपनी पत्नी पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए दायर एक वैवाहिक अपील का फैसलाकरते हुए, जस्टिस ए मोहम्मद मुस्ताक और डॉ कौसर एडप्पागथ ने कहा, अपने बच्चों को अनुभव न करने और अपने बच्चों के द्वारा अस्वीकार होने से ज़्यादा दर्दनाक कुछ भी नहीं हो सकता है ।
प्रतिवादी के उपरोक्त कृत्यों ने जानबूझकर बच्चे को अपीलकर्ता से अलग कर दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मानसिक क्रूरता का गठन करता है। इस केस में प्रतिवादी पत्नी है तथा अपीलकर्ता पति है।
मामला/ केस:
2009 में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कपल ने शादी कर ली। हालांकि, जल्द ही उन्होंने आपसी विरोधाभास और आक्रोश के नियमित उदाहरण देखे, जिससे अपीलकर्ता को गंभीर मानसिक पीड़ा और पीड़ा हुई, पति ने अपना तर्क दिया। शादी के दो साल बाद उन्हें एक बेटी का जन्म हुआ।
पति/पिता के आरोप
अपीलकर्ता-पति ने प्रस्तुत किया कि उसे पारिवारिक मित्रों के माध्यम से अपने ही बच्चे के जन्म के बारे में बताया गया था। उन्होंने उच्च न्यायालय को सूचित किया, कि हालांकि वे अस्पताल पहुंचे, लेकिन उन्हें बच्चे को देखने की अनुमति नहीं दी गई और पत्नी के रिश्तेदारों ने उन्हें अस्पताल में प्रवेश करने से रोक दिया।
उन्होंने आगे तर्क दिया कि वह और उनके माता-पिता बच्चे से पूरी तरह से अलग थे और पत्नी ने उन्हें अपनी बेटी की तस्वीर भेजने से भी इनकार कर दिया। यह दावा भी किया गया था कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हस्तक्षेप के बाद ही वह बच्चे से मिल पाया था। पति के वकील ने कहा,
प्रतिवादी ने जानबूझकर बच्चे को, बच्चे से प्यार करने के अपने माता-पिता के अधिकार से वंचित करते हुए अपीलकर्ता से अलग कर दिया। यह मानसिक क्रूरता के अलावा और कुछ नहीं है।
केरल उच्च न्यायालय
अपीलकर्ता ने क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए अर्जी दी थी। उनकी पिछली याचिका को त्रिशूर में फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने एक पति द्वारा अपनी पत्नी के खिलाफ दायर अपील की अनुमति देते हुए निम्न घोषणा की। बेंच ने फैसला सुनाया कि माता-पिता को बच्चे का प्यार और स्नेह प्राप्त करने का अधिकार है।
अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क में बल पाते हुए, अदालत ने जोर देकर कहा कि क्रूरता का गठन करने के लिए शारीरिक हिंसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसा कि लाइवलॉ द्वारा बताया गया है कि कोर्ट ने समझाया,
एक बच्चे को माता-पिता दोनों के प्यार और स्नेह का अधिकार है। इसी तरह, माता-पिता को भी बच्चे का प्यार और स्नेह प्राप्त करने का अधिकार है। एक माता-पिता की ओर से कोई भी ऐसा कार्य जो बच्चे को दूसरे माता-पिता से बच्चे के प्यार और स्नेह से वंचित करने के लिए बच्चे को उससे दूर करने के लिए गणना या हेरफेर (manupulation)की जाती है, मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है।
रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों को देखते हुए, अदालत ने बताया कि अपीलकर्ता ने पत्नी के हाथों शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से क्रूरता का सामना किया था और अपीलकर्ता की वक्तव्य को नहीं मानने के लिये (discredit) कुछ भी नहीं पाया कि उसकी पत्नी ने लगातार गाली-गलौज और गंदी भाषा की बौछार की और यहां तक कि चली गई। अपने माता-पिता पर शारीरिक हमला करने के संबंध में। इसे जोड़ना माता-पिता के अलगाव (Parental alienation )का तथ्य था।
माता-पिता के बच्चे से अलगाव पर टिप्पणियाँ/ Comments on Parental Alienation
केरल उच्च न्यायालय ने कहा,
माता-पिता का अलगाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चा दूसरे माता-पिता के मनोवैज्ञानिक हेरफेर के परिणामस्वरूप माता-पिता से अलग हो जाता है। यह तब होता है जब एक माता-पिता बिना किसी ठोस कारण के बच्चे और दूसरे माता-पिता के बीच संपर्क और संबंध को कम आंकते हैं या पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं।
यह एक ऐसी रणनीति है जिसके तहत एक माता-पिता जानबूझकर दूसरे माता-पिता के उद्देश्य से बच्चे को अनुचित नकारात्मकता प्रदर्शित करते हैं। इस रणनीति का उद्देश्य दूसरे माता-पिता के साथ बच्चे के रिश्ते को नुकसान पहुंचाना और बच्चे की भावनाओं को दूसरे माता-पिता के खिलाफ करना है।
संभाव्यता सिद्धांत की प्रधानता (the preponderance of probabilities principle) को लागू करते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता को अपनी पत्नी के कहने पर मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा था। इसलिए, क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद के उनके आवेदन को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।
उच्च न्यायालय द्वारा वर्णित मानसिक क्रूरता मानसिक क्रूरता की व्याख्या करने के लिए न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए:
- आवश्यक रूप से शिकायत किया गया आचरण इतना गंभीर / गंभीर नहीं ( need not necessarily be so grave and severe)है कि सहवास को वस्तुतः असहनीय या ऐसे चरित्र का बना दिया जाए जिससे जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा हो।
- शादीशुदा जीवन के सामान्य टूट-फूट (wear and tear)" से कुछ अधिक गंभीर होना चाहिए
- एक पति या पत्नी का आचरण और व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे बाद वाले के मन में उचित आशंका हो कि वैवाहिक संबंध जारी रखना उसके लिए सुरक्षित नहीं है।
- एक पति या पत्नी में गहरी पीड़ा, दुःख, निराशा और शर्मिंदगी की भावना ( deep anguish, disappointment, frustration and embarrassment) दूसरे के अपमानजनक और अपमानजनक आचरण के निरंतर पाठ्यक्रम के कारण कभी-कभी मानसिक क्रूरता का कारण बन सकती है
- मानसिक क्रूरता में गंदी और अपमानजनक भाषा का उपयोग करके मौखिक गालियां और अपमान भी शामिल हो सकते हैं जिससे दूसरे पक्ष की मानसिक शांति में लगातार गड़बड़ी होती है। क्रूरता के लिए द्वेषपूर्ण इरादा आवश्यक नहीं है, यदि मानवीय मामलों में सामान्य अर्थों से, शिकायत की गई कार्रवाई को अन्यथा क्रूरता के रूप में माना जा सकता है क्या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 के तहत क्रूरता को किसी भी तरह से माफ किया गया था:
- कोर्ट ने बताया कि फैमिली कोर्ट ने धारा 23 (1) (बी) का हवाला देते हुए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के लिए अपीलकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया था। यदि याचिकाकर्ता ने क्रूरता को किसी भी तरह से माफ कर दिया तो धारा तलाक को डिक्री करने की अनुमति नहीं देती है।
- उच्च न्यायालय ने सुझाव दिया, क्षमादान (condonation) शब्द को विस्तृत नहीं किया गया था, और इसका अर्थ है कि घायल पति या पत्नी के वैवाहिक कार्यवाही करने के सभी अधिकारों को मिटा देना।
- कोर्ट ने फैसला सुनाया, एक अर्थ में, क्षमादान (Condonation) सुलह है, अर्थात्, गलत को दूर करने का इरादा और अपमानजनक पति या पत्नी को मूल स्थिति में बहाल करना जो हर मामले में उपस्थित परिस्थितियों से एकत्र होने के योग्य है।
- एन जी दास्ताने और अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, कोर्ट ने विस्तार से बताया, वैवाहिक अपराध की माफी , क्षमा करने वाले पति या पत्नी को अपमानजनक आचरण पर राहत मांगने के अधिकार से वंचित करती है।
- हालाँकि, क्षमा को पूर्ण और बिना शर्त क्षमा के रूप में नहीं लिया जा सकता है।
- इसलिए, यदि पति या पत्नी की ओर से क्षमा के कार्य के बाद भी वैवाहिक अपराध दोहराया जाता है, तो यह बाद के कृत्य के कारण पुनर्जीवित हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप वैवाहिक असामंजस्य होता है।यदि बाद में क्रूरता के कृत्यों पुनर्जीवित किया गया, तो क्षमा के बाद भी क्रूरता के पिछले कृत्य तलाक लेने का आधार हैं ।
- तथ्यों से, कोर्ट ने नोट किया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो दर्शाता हो कि पार्टियों के बीच क्षमा और बहाली थी या अपीलकर्ता ने प्रतिवादी की क्रूरता को माफ कर दिया था।
निचली अदालत की धारा 23 का हवाला देते हुए याचिका की अस्वीकृति कानूनी रूप से संधारणीय नहीं थी, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला। इन शर्तों पर, अपील की अनुमति दी गई थी।
आर्डर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें
ABOVE ARTICLE IN ENGLISH
http://voiceformenindia.com/in-the-law/purpose-of-parental-alienation-is-to-damage-childs-relationship-with-other-parent-kerala-hc/
Join us on our Telegram & Facebook Group
Join our Facebook Group or follow us on social media by clicking on the icons below
If you find value in our work, you may choose to donate to Voice For Men Foundation via Milaap OR via UPI: voiceformenindia@hdfcbank (80G tax exemption applicable)